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न्यायालय से दोहरी हार के बाद भी कब्जे की कोशिश, पीड़ित ने डीएम से मांगी सुरक्षा

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इटावा। शकुंतलानगर नई मंडी स्थित एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से चले आ रहे न्यायिक विवाद में विपक्षी को लगातार हार मिलने के बावजूद अवैध कब्जे की आशंका सामने आई है। इससे आहत पीड़ित ने जिलाधिकारी इटावा से न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासनिक संरक्षण की मांग की है।
पीड़ित लाखन सिंह पुत्र स्व. मुलायम सिंह निवासी शकुंतलानगर नई मंडी, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने दिनांक 05 अप्रैल 2025 को रेशमा देवी से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से 1309 वर्गफीट का प्लॉट क्रय किया था। इससे पूर्व उक्त प्लॉट वर्ष 2008 में रेशमा देवी ने साधो सिंह से रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा खरीदा था।
लाखन सिंह के अनुसार, इसी प्लॉट को लेकर सत्य सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में वाद दायर कर स्टे आदेश प्राप्त कर लिया था, लेकिन वास्तविक तथ्यों के सामने आने पर न्यायालय ने 15 फरवरी 2025 को स्टे आदेश खारिज कर दिया। इसके बाद सत्य सिंह द्वारा दायर सिविल अपील को भी अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 इटावा ने 19 दिसंबर 2025 को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सत्य सिंह के स्वामित्व के दावे को अस्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय से लगातार हार मिलने के बावजूद सत्य सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की साजिश रच रहा है। पूर्व में तहसीलदार इटावा द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कब्जे के प्रयास को विफल करने के लिए टीम का गठन भी किया जा चुका है, इसके बावजूद पीड़ित को पुनः कब्जे की आशंका सता रही है।
पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान सुनिश्चित कराया जाए और विपक्षियों को किसी भी प्रकार का नाजायज कब्जा करने से रोका जाए। साथ ही, उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा एवं निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।

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